मनीष सिसोदिया के केस में क्यों हो रही है देरी? कोर्ट ने बताई जमानत न देने की बड़ी वजह
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नई दिल्ली :- दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में दाखिल जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट के आदेश की कॉपी में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने की वजह सामने आ गई है। कोर्ट ने आखिर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका क्यों खारिज की है.राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की ईडी और सीबीआई मामले में जमानत याचिका खारिज करते हुए इस दलील को भी खारिज कर दिया है कि कार्यवाही में देरी हुई है या मामला कछुए की गति से आगे बढ़ रहा है। अदालत ने कहा कि तथाकथित देरी स्पष्ट रूप से सिसोदिया के कारण है, न कि ईडी के कारण है. अदालत ने आगे कहा कि सिसोदिया की पत्नी लंबे समय से बीमारियों से पीड़ित हैं और उनका इलाज चल रहा है. इसलिए सिसोदिया को जमानत पर रिहा करने की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है।
जज कावेरी बावेजा ने ईडी मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह अदालत इस स्तर पर आरोपी को नियमित या अंतरिम जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं है।केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आबकारी नीति घोटाले को लेकर अलग-अलग मामले दर्ज किए थे।सीबीआई और ईडी मामलों की विशेष न्यायधीश कावेरी बावेजा ने सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि यह समय जमानत देने के लिए सही नहीं है।
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