एक लाख प्रान्तीय सदस्य व 10,000 व्यापारी सैनिक तैयार करेगा व्यापार मण्डल
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कायमगंज / फर्रूखाबाद :- सरकारी तन्त्र के उत्पीड़न से परेशान है आम व्यापारी!व्यापारी सम्मान की रक्षा के लिए प्रदेश व्यापी आन्दोलन करेगा व्यापार मण्डल।
यह बात प्रान्तीय अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल ने सी.पी. गेस्ट हाउस कायमगंज में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने बताया कि व्यापार मण्डल की का प्रान्तीय अधिवेशन व त्रैवार्षिक चुनाव सितम्बर-2024 में प्रस्तावित है, जिसके लिए एक लाख प्रान्तीय सदस्य व व्यापारी सम्मान की रक्षा के लिए 10,000 व्यापारी सैनिकों की व्यापारी सेना के गठन की तैयारी चल रही है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में व्यापारी सेना के गठन की तैयारियां चल रही हैं। व्यापारियों में इस सेना में शामिल होने के लिए भरपूर उत्साह है। उनकी कार्यशैली व प्रशिक्षण शिविर आदि पर काम चल रहा है। व्यापारी सैनिकों को व्यापारियों हितों में लड़ने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। त्यौहारों पर सैम्पलिंग के नाम पर फूड विभाग व्यापारी उत्पीड़न कर अवैध वसूली की नियत से छापेमारी की कार्यवाही कर रहा है। फूड एक्ट की विसंगतियों पर बोलते हुए कहा की खाने-पीने के सभी सामान खेत से निकलकर आते हैं। खेती में डलने वाली रसायनिक खाद व कीटनाशक के मानक तय नहीं है सिंचाई में इस्तेमाल आने वाले भूगर्भ जल मैं भी भारी केमिकल इंबैलेंस है। सभी खाद पदार्थ फल सब्जी अनाज दाल मसाले आदि कृषि उपज पैदा करते समय खेती में अंधाधुंध कीटनाशक व रासायनिक खादों के इस्तेमाल होने के कारण प्राकृतिक रूप से अनेकों केमिकल अनियमितता होने वाली उपज में उत्पन्न हो चुकी है, जिससे खाद पदार्थों के मानक बदल गए हैं तब कृषि उपज से खाद्य पदार्थ बनाने वाला व्यापारी किस प्रकार दोषी हो सकता है। यह सोचने का विषय है, जब तक खेत में इस्तेमाल की जाने वाली रासायनिक खाद व कीटनाशक के मानक तय ना किए जाएं जब तक व्यापारियों के खाद्य पदार्थों की सेंपलिंग बंद की जाए।
मल्टीनेशनल कंपनी व कॉरपोरेट घराने के सील बंद खाद्य पदार्थों के सैंपल फेल आने पर कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए ऐसे मामलों में रिटेल के दुकानदार को बिना किसी अपराध किए दंडित किया जा रहा है। बिना किसी कारण निरापराध रिटेल के व्यापारियों को दंडित किया जाना बिल्कुल गलत है। साप्ताहिक बंदी के नाम पर हो रहे व्यापारी उत्पीड़न के विषय में बोलते हुए कहा कि शॉपिंग माल व ऑनलाइन शॉपिंग 24 घंटे 365 दिन चालू व रिटेल का बाजार बंद, यह दो तरह की व्यवस्था बिल्कुल गलत है। साप्ताहिक बंदी यदि आवश्यक है, तो सभी बंद होने चाहिए अन्यथा रिटेल की दुकानों पर भी कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए साप्ताहिक बंदी लेबर को अवकाश देने के लिए बनाई गई थी अधिकांश रिटेल की दुकानों पर बाप-बेटे या भाई भाई काम कर रहे हैं। मगर अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक बंदी को अंधा कानून बना दिया गया है। 7 दिन दुकान खोलने का लाइसेंस लेने के बाद भी नगर पालिका के अधिकारी, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी जबरदस्ती दुकान बंद कराने की कार्यवाही कर रहे हैं, अधिकारियों का काम नियमों का पालन करवाना है ना कि अपने स्तर पर नए नियम बनाकर थोपना।
जीएसटी विभाग के जो अधिकारी व कर्मचारी बड़े नगरों को छोड़ अब गांव तथा छोटे कस्बों में दुकान चलाने वाले ऐसे व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं, जिनका टर्नओवर कभी भी 40 लाख के दायरे को नहीं छू सकता, जबकि सरकार द्वारा 40 लाख तक टर्नओवर वाले व्यापारियों जीएसटी पंजीकरण से बाहर रखा है। सरकारी आदेश को दरकिनार कर अधिकारी अवैध वसूली के लिए दबाव बनाकर व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं।
अधिकांश दुकानों में पानी के कनेक्शन की आवश्यता नहीं होती है, परन्तु स्थानीय निकाय द्वारा गृहकर के बिलों सभी से जलकर वसूला जा रहा है। जिन दुकानों पर पानी का कनेक्शन नहीं है वहॉ से जलकर की वसूली का कोई औचित्य नहीं है।
स्थानीय निकाय द्वारा पालोथीन पाबंदी के नाम पर फुटकर के छोटे दुकानदारों पर जुर्माना किया जा रहा है। प्रतिबन्धित पोलोथीन के उत्पादन पर रोक नहीं लगाई जा रही है। बाजारों में चालान व जुर्माना करने के स्थान पर प्रतिबन्धित पोलोथीन के निर्माण पर रोक लगाई जानी चाहिए। प्रदेश में अधिकारियों के मनमानी रवैया की वजह से व्यापार व उद्योगो को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जिसमें बिजली विभाग से संबंधित कठिनाइयों से व्यापारी सर्वाधिक पीड़ित है। बिजली की अघोषित कटौती से व्यापार व उद्योग धंधे प्रभावित हो रहे हैं। विद्युत कटौती को सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाए तथा रोस्टर बनाकर नियमित सप्लाई रोस्टर के अनुसार की जाए। मेंटीनेंस का कार्य कटौती के समय किया जाए।
स्मार्ट मीटर सामान्य मीटर के मुकाबले अधिक तेज चल रहे हैं स्मार्ट मीटरो की जांच कराकर अधिक की जा रही वसूली पर रोक लगाई जानी चाहिए। किसी भी बिक्री की जाने वाली वस्तु की नाप करने वाला उपकरण केन्द्र सरकार की संस्था विधिक माप विज्ञान विभाग से प्रमाणित होना चाहिए। बिना विधिक माप विज्ञान विभाग के सार्टीफिकेट के कोई मीटर नहीं लगना चाहिए। यदि बिना विधिक माप विज्ञान विभाग के सार्टीफिकेट के कोई मीटर लगाया जाता है, तो व्यापार मण्डल सड़कों पर उतरकार विरोध करेगा तथा विद्युत विभाग के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए मजबूर होगा। इस अवसर पर प्रांतीय संगठन मंत्री पवन गुप्ता, जिलाध्यक्ष मनोज कौशल, नगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, महामंत्री अमित सेठ सहित भारी संख्या में व्यापारी नेता मौजूद रहे।
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