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फेयर एंड हैडसम’ लगाकर गोरा नहीं हुआ छोरा, कोर्ट में इमामी का तर्क फेल, ठुका 15 लाख का जुर्माना

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दिल्ली की एक कंज्यूमर कोर्ट ने इमामी लिमिटेड पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इमामी के खिलाफ मध्य दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक व्यक्ति की शिकायत पर यह फैसला सुनाया है।
दरअसल, एक युवक ने साल 2013 में गोरा होने के लिए 79 रुपये का फेयर एंड हैंडसम क्रीम खरीदा था। क्रीम लगाने के बाद भी युवक गोरा नहीं हुआ।युवक ने अपनी शिकायत में कहा उसकी त्वचा पर क्रीम का कोई असर नहीं हुआ।
मामले की सुनवाई में कोर्ट ने पाया कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए भ्रामक और गुमराह करने वाला विज्ञापन प्रसारित कराया था।

युवक का आरोपों पर कंपनी का तर्क फेल

युवक ने कंपनी पर आरोप लगाया कि उसने प्रोडक्ट पैकेजिंग और लेवल पर दिए गए सभी निर्देशों का पालन करते हुए क्रीम का इस्तेमाल किया था। लेकिन फिर भी उसकी स्किन गोरी नहीं हुई जबकि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के माध्यम से गोरा होने का दावा किया था।
युवक के आरोपों पर कंपनी ने बचने के लिए कई तरह के तर्क दिए लेकिन कोर्ट ने कंपनी के किसी भी तर्क को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि कंपनी जो तर्क दे रही थी, उससे जुड़ी कोई भी बातें प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबल पर नहीं लिखी गई थीं।

युवक को जुर्माना देगी कंपनी

कंज्यूमर कोर्ट ने पेश किए गए सबूतों को ध्यान में रखते हुए कहा कि इमामी फेयर एंड हैंडसम क्रीम नाम का प्रोडक्ट बेच रहा है, जिसकी पैकेजिंग और लेबलिंग पर बहुत कम और सीमित निर्देश दिए गए हैं कि तीन हफ्ते तक इसे लगातार इस्तेमाल करने से पुरुषों की स्किन में गोरापन आ जाएगा।कंज्यूमर कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी जानती थी कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग और लेबलिंग में लिखे गए निर्देश अधूरे हैं और बाकी जरुरतों का पालन नहीं करने पर इसके वो नतीजे नहीं मिलेंगे जिसका दावा किया गया है। फोरम ने इस पूरे मामले में आदेश सुनाते हुए इमामी को शिकायतकर्ता युवक को जुर्माना देने का निर्देश दिया है।

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