दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को 21 साल की सजा, अर्थदण्ड भी लगा
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फिरोजाबाद :- चार साल पहले शिक्षिका से दुष्कर्म करने के आरोपित शिक्षक को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए मंगलवार को 21 साल की सजा व अर्थदंड से दंडित किया। एक गांव के निवासी वादी द्वारा शिकोहाबाद थाने में लिखवाई गई प्राथमिकी के अनुसार 23 अगस्त 2018 को उसकी पुत्री ने नौकरी के लिए ब्रह्मवादिनी किड्स पब्लिक स्कूल मुस्तफाबाद रोड शिकोहाबाद में आवेदन किया था।वहां प्रधानाचार्य हरवीर व अध्यापक रामेश्वर मिले। दोनों ने तीन हजार रुपये प्रतिमाह के वेतन पर उसकी पुत्री को अध्यापिका की नौकरी पर रखा। तीन मई 2019 को विद्यालय का अवकाश होने के बाद भी उसकी पुत्री को रोक कर दोनों ने दुष्कर्म किया था। उसे ब्लैकमेल व जान से मारने की धमकी देते हुए दोनों आए दिन दुष्कर्म करते रहे। इससे वह गर्भवती हो गई। इसके बाद पीड़िता ने घर पर मामले की जानकारी दी थी।पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) व एडीजे संजय कुमार यादव ने रामेश्वर को दोषी ठहराते हुए 21 वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। साक्ष्य के अभाव में प्रधानाचार्य हरवीर को बरी कर दिया गया।

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