नमस्कार 🙏 हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे 9616953133 / 8318645910,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें , दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को 21 साल की सजा, अर्थदण्ड भी लगा – V News Live24

V News Live24

Latest Online Breaking News

दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को 21 साल की सजा, अर्थदण्ड भी लगा

😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊

फिरोजाबाद :-  चार साल पहले शिक्षिका से दुष्कर्म करने के आरोपित शिक्षक को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए मंगलवार को 21 साल की सजा व अर्थदंड से दंडित किया। एक गांव के निवासी वादी द्वारा शिकोहाबाद थाने में लिखवाई गई प्राथमिकी के अनुसार 23 अगस्त 2018 को उसकी पुत्री ने नौकरी के लिए ब्रह्मवादिनी किड्स पब्लिक स्कूल मुस्तफाबाद रोड शिकोहाबाद में आवेदन किया था।वहां प्रधानाचार्य हरवीर व अध्यापक रामेश्वर मिले। दोनों ने तीन हजार रुपये प्रतिमाह के वेतन पर उसकी पुत्री को अध्यापिका की नौकरी पर रखा। तीन मई 2019 को विद्यालय का अवकाश होने के बाद भी उसकी पुत्री को रोक कर दोनों ने दुष्कर्म किया था। उसे ब्लैकमेल व जान से मारने की धमकी देते हुए दोनों आए दिन दुष्कर्म करते रहे। इससे वह गर्भवती हो गई। इसके बाद पीड़िता ने घर पर मामले की जानकारी दी थी।पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) व एडीजे संजय कुमार यादव ने रामेश्वर को दोषी ठहराते हुए 21 वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। साक्ष्य के अभाव में प्रधानाचार्य हरवीर को बरी कर दिया गया।

Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें 

Advertising Space


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे.

Donate Now

[responsivevoice_button voice="Hindi Male"]