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बैन के बावजूद हो रही हर्ष फायरिंग में वधू का जीजा घायल

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फर्रूखाबाद :-  कायमगंज नगर के बीचों बीच स्थित लाला परमानन्द धर्मशाला में विवाह समारोह के दौरान बैन होने के बावजूद भी हर्ष फायरिंग की घटना हुई। इसमें दुल्हन के जीजा गौरव सक्सेना को गोली लग गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल फर्रुखाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहाँ उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

जयमाल स्टेज से 50 मीटर की दूरी से फायरिंग

यह घटना लाला परमानंद की धर्मशाला में आयोजित एक विवाह समारोह में हुई। यह विवाह अपने आपको हिन्दू नेता बताने वाले के पुत्र के समारोह में हुआ। जिन्हें कथित तौर पर बजरंग दल प्रभारी बताया गया है। द्वारचार की रस्म के दौरान जयमाल स्टेज से लगभग 50 मीटर दूर बैठे लोगों के बीच अचानक गोली चली।

दुल्हन के जीजा को लगी गोली

बताया गया कि जयमाल स्थल के पास कुछ लोग बैठे थे, जिनमें एक नेता के साथ आए बाउंसर भी शामिल थे। इसी दौरान चली गोली सीधे दुल्हन के जीजा गौरव सक्सेना को जा लगी।
गौरव पुत्र शिव संत सक्सेना शमशाबाद के बाजार कला के निवासी हैं। गोली लगते ही गौरव लहूलुहान होकर गिर पड़े, जिससे वैवाहिक स्थल पर चीख-पुकार मच गई और भगदड़ की स्थिति बन गई।
नेता और बाउंसर भीड़ के बीच भागे वारदात को अंजाम देने के बाद फायरिंग करने वाला व्यक्ति और उसके साथ आया नेता भीड़ का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहे। परिजनों ने घायल गौरव को तुरंत निजी वाहन से फर्रुखाबाद के अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।

प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला और कस्बा चौकी इंचार्ज अंकुर भट्टी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे। पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की है और मामले की गहनता से जाँच की जा रही है।

यूपी में हालात :- प्रतिबंध के बावजूद यूपी में शादियों और समारोहों में हर्ष फायरिंग के कारण 35 महीनों में 31 मौतें हुई हैं, जिनमें से ज्यादातर अवैध या लाइसेंसी हथियारों का दुरुपयोग है।

कानूनी कार्रवाई :- डीएसपी के अनुसार, हर्ष फायरिंग करने वालों पर एफआईआर के साथ-साथ हथियार का लाइसेंस भी रद्द किया जा रहा है।

गन कल्चर का दबदबा :- यूपी में अकेले 10 लाख से अधिक लाइसेंसी हथियार हैं, जो पुलिस की संख्या से कहीं अधिक हैं।

अवैध हथियारों का प्रयोग :- करीब 60% हर्ष फायरिंग की घटनाएं अवैध देसी हथियारों से की जाती हैं।

पुलिस की कार्रवाई में देरी :-  कई बार सीसीटीवी की कमी या स्थानीय प्रभाव के कारण आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी होती।

कानून क्या कहता है ?
हर्ष फायरिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसे एक आपराधिक कृत्य माना जाता है, जिसमें आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है और संबंधित व्यक्ति के हथियार लाइसेंस को स्थायी रूप से निरस्त किया जा सकता है।

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