दोहरा हत्याकांड में चार भाई दोषी करार,बहन-प्रेमी की हत्या का मामला
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फर्रुखाबाद :- प्रेम प्रसंग के चलते अपनी ही बहन और उसके प्रेमी की निर्मम हत्या कर शव नाले में फेंकने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) द्वितीय सत्येंद्र वर्मा ने चार सगे भाइयों को दोषी ठहराया है। यह मामला कमालगंज थाना क्षेत्र के राजेपुर सरायमैदा गांव का है।
दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। न्यायालय द्वारा उन्हें 19 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। इस घटना में रामकरन और शिवानी की हत्या की गई थी।
मृतक रामकरन के पिता महावीर सिंह ने गांव के ही प्रेमिका के पांच भाइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 6 नवंबर 2022 को दोपहर 3 बजे रतन उनके पुत्र रामकरन को बुलाकर ले गया था। करीब 20 मिनट बाद जब वह बेटे की जानकारी करने रतन के घर गए, तो रतन और उसके भाइयों लालू, नितिन उर्फ टनीया, नीतू व कुलदीप ने बताया कि रामकरन और उनकी बहन शिवानी का प्रेम प्रसंग चल रहा था।
आरोपियों ने बताया कि उन्होंने दोनों की गर्दन काटकर हत्या कर दी है और शवों को खन्ता नगला गांव से पहले पुराने नाले के पास फेंक दिया है। महावीर सिंह अपनी पत्नी जानकी देवी के साथ बताई गई जगह पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पुत्र और प्रेमिका के गर्दन कटे शव देखे।
पुलिस ने पांचों भाइयों के खिलाफ दोहरे हत्याकांड की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में कुलदीप के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर उसे मुकदमे से बाहर कर दिया गया। विवेचक ने विवेचना पूरी कर रतन, लालू, नितिन उर्फ टनीया और नीतू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से के.के. पांडे ने दलीलें पेश कीं। मामले की सुनवाई कर रहे एफटीसी द्वितीय सत्येंद्र वर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए चारों भाइयों को दोहरे हत्याकांड में दोषी ठहराया गया।
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