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शादी समारोहों में घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग पर सख्ती, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

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फर्रुखाबाद :- जनपद में शादी-विवाह समारोहों में घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल और विवाह स्थलों पर घरेलू गैस सिलेंडर (14.2 किग्रा, लाल रंग) का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि शादी-विवाह स्थलों पर खानपान की व्यवस्था करने वाले फर्म, कैटरर्स और संबंधित संचालक अपने व्यवसायिक कनेक्शन के तहत ही गैस सिलेंडर का उपयोग करेंगे। घरेलू सिलेंडर का किसी भी परिस्थिति में प्रयोग नहीं किया जाएगा।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल या विवाह स्थल पर निरीक्षण के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर पाया गया या उसका उपयोग होता मिला, तो संबंधित फर्म/कैटरर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 एवं पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के तहत कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग तथा गैस एजेंसियों को निर्देशित किया गया है। साथ ही सभी गैस वितरकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी विवाह स्थल या व्यावसायिक प्रतिष्ठान को घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति न करें।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद में नियमित निरीक्षण अभियान चलाकर इस आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।

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