शमसाबाद में वक्फ अली खाँ संपत्ति पर अवैध निर्माण का मामला, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने दिए कार्रवाई के निर्देश
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शमसाबाद / फर्रूखाबाद (महेश वर्मा) :- नगर स्थित बाजारमंडी (लकड़ी मार्केट) में वक्फ अली खाँ (पंजीयन संख्या आई-155-167) की संपत्ति पर हो रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं सहायक सर्वे वक्फ आयुक्त, फर्रुखाबाद द्वारा उपजिलाधिकारी, तहसील कायमगंज को पत्र प्रेषित किया गया है.
यह कार्रवाई मो० रिजवान पुत्र श्री गुलाम मेहदी निवासी मो० गोदाम शमसाबाद द्वारा दिए गए प्रार्थना-पत्र दिनांक 27 मई 2026 के संदर्भ में की गई है. शिकायत में बताया गया था कि श्री हसनैन अंसारी पुत्र श्री युसुफ अंसारी द्वारा उक्त दुकान पर लेंटर डालने का कार्य किया जा रहा है.
उ०प्र० शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या-392 दिनांक 04 मई 2026 और प्रेषित प्रार्थना-पत्र के आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड से निर्माण के संबंध में कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, इसलिए तब तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अवैध माना जाएगा.
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने उपजिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि इस प्रकरण का परीक्षणोपरांत नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई करते हुए यथास्थिति बनाए रखी जाए और मौके पर अवैध निर्माण कार्य को तुरंत रुकवाया जाए. इस संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र० शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ, अपर सर्वे वक्फ आयुक्त/जिलाधिकारी महोदया, थानाध्यक्ष थाना शमसाबाद और मो० मोहम्मद रिजवान को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि प्रेषित की गई है.
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