हूटर और मैडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ चला अभियान, तीन बुलेट बाइक सीज जारी रहेगा अभियान
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फर्रुखाबाद :- जिला अधिकारी डा0 अंकुर लाठर के निर्देश पर शुक्रवार को नगर क्षेत्र में मोडिफाइड साइलेंसर एवं प्रेशर हॉर्न/हुटर के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान तीन बुलेट मोटरसाइकिलों को मोडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग करते पाये जाने पर थाना कादरी गेट में सीज कर दिया गया।साथ ही संबंधित वाहनों पर कुल 48 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत एवं यातायात प्रभारी सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में अधिकारीयों ने बताया कि मोडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग करने वालों के डाइविंग लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबित किए जाने की कार्यवाही भी की जाएगी।अधिकारियों के अनुसार जिन वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर या ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले उपकरण लगें पाएं जायेंगे और जिनका चालान किया जा चुका है,उनके खिलाफ
मोटरयान अधिनियम के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र( आरसी ) निलंबन की कार्रवाई भी प्रस्तावित है।परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देश पर 7 मई से 13 मई 2026, तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।इस दौरान प्रे्शर हान, हूटर,मोडिफाइड साइलेंसर लगें वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं मोडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग होने दिखाई दे तो इसकी शिकायत( 1800-1800-151 एवं 1800-1800- 149) पर की जा सकती है।विभाग द्वारा शिकायती पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में एआरटीओ प्रशासन कृष्ण कुमार यादव द्वारा एआरटीओ कार्यालय फरुखाबाद में वाहन डीलरों,मोटर गैराज एवं वर्कशाप संचालकों की बैठक आयोजित की गई।बैठक में निर्देश दिए गए कि वाहनों में मोडिफाइड साइलेंसर,प्रेशर हान, अथवा हूटर लगाने वाले डीलर और वर्कशॉप संचालकों के खिलाफ मोटर अधिनियम के तहत प्रति प्रकरण एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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