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गेस्ट हाउस के लिए दमकल विभाग से एनओसी अनिवार्य, अग्निशमन अधिकारी ने कार्यशाला में भवन सुरक्षा मानक बताए

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फर्रुखाबाद (ब्यूरो) :-  फतेहगढ़ में सोमवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भवन स्वामियों को अग्नि सुरक्षा मानकों की जानकारी दी गई। इस दौरान बताया गया कि सभी गेस्ट हाउस के लिए दमकल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य है।

लखनऊ स्थित एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत के बाद शासन अग्नि सुरक्षा मानकों को लेकर सख्त हो गया है। इसी कड़ी में भवन स्वामियों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में कोचिंग सेंटर, अस्पताल, शॉपिंग शोरूम और गेस्ट हाउस संचालकों ने भाग लिया। विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता अंकित सिंह ने भवन के नक्शे की उपयोगिता समझाई, जबकि अग्निशमन अधिकारी प्रांशु अवस्थी ने भवनों की ऊंचाई और क्षेत्रफल के अनुसार अग्नि सुरक्षा मानकों की विस्तृत जानकारी दी।

अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि 500 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया और 9 मीटर ऊंचे शैक्षणिक भवन, संस्थागत भवन, अस्पताल और संयुक्त भवनों के लिए एनओसी लेना आवश्यक है। गेस्ट हाउस का संचालन भी दमकल विभाग की एनओसी के बिना नहीं किया जा सकता। होटलों के लिए एनओसी का मानक 15 मीटर ऊंचाई निर्धारित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी भवनों में अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग, विद्युत निगम और आईएमए के अध्यक्ष डॉ. विपुल अग्रवाल, संजय गर्ग सहित कई अन्य अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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