नमस्कार 🙏 हमारे न्यूज पोर्टल - मे आपका स्वागत हैं ,यहाँ आपको हमेशा ताजा खबरों से रूबरू कराया जाएगा , खबर ओर विज्ञापन के लिए संपर्क करे 9616953133 / 8318645910,हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें, साथ मे हमारे फेसबुक को लाइक जरूर करें , बहन को कुल्हाड़ी और चाकुओं से काटकर मार डालने वाले भाई और उसके साथी के खिलाफ मंगलवार को सुनाया जा सकता है फैसला – V News Live24

V News Live24

Latest Online Breaking News

बहन को कुल्हाड़ी और चाकुओं से काटकर मार डालने वाले भाई और उसके साथी के खिलाफ मंगलवार को सुनाया जा सकता है फैसला

😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊

फर्रुखाबाद :- पड़ोसी युवक से अवैध संबंध के शक में बहन को कुल्हाड़ी और चाकुओं से काटकर मार डालने वाले भाई और उसके साथी को अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों के खिलाफ मंगलवार को सजा का फैसला सुनाया जाएगा। दोनों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। 16 वर्ष पहले हुई इस घटना में आरोपित युवती के पिता और एक अन्य भाई की मृत्यु हो चुकी है।
कमालगंज क्षेत्र के गांव गदनपुर देवराजपुर निवासी शिवम ने 18 अक्टूबर 2009 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 14 अक्टूबर को गांव के ही मलिखान सिंह की पुत्री रंजना उनके दरवाजे से गुजरते वक्त उसके भाई राजीव से बात करने लगी थी। रंजना के भाई संजय को अवैध संबंध होने का शक हुआ तो उसने रंजना के साथ मारपीट की। 16 अक्टूबर को दिल्ली में रहने वाला रंजना का भाई नंदू उर्फ बृजकिशोर अपने साथी के साथ घर आया। उसने भी गाली गलौज शुरू कर दिया।
18 अक्टूबर की शाम को रंजना के पिता मलिखान सिंह, नंदू उर्फ बृजकिशोर, रंजीत व उसके साथी सबसुख ने रंजना पर कुल्हाड़ी और चाकुओं से हमला कर काट डाला और शव घसीटकर उसके परिजन को फंसाने के लिए उसके घर में डाल दिया। जिस वक्त यह घटना हुई तो रंजना का सबसे बड़ा भाई संजय गांव में नहीं था। गांव वालों के समझाने पर नंदू रंजना का शव उठाकर ले गया।
इस मामले में मुकदमे के विवेचक ने चारों आरोपित मलिखान सिंह, नंदू उर्फ बृजकिशोर, रंजीत और सबसुख के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान एडीजीसी संजीव कुमार मिश्रा व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने नंदू उर्फ बृजकिशोर व सबसुख को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। मुकदमा विचारण के दौरान मृतका रंजना के आरोपित पिता मलिखान और भाई रंजीत की मौत हो गई। दोषी करार दिए गए नंदू और उसके साथी सबसुख के खिलाफ सजा सुनाई जाएगी।

Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें 

Advertising Space


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे.

Donate Now

[responsivevoice_button voice="Hindi Male"]