बहन को कुल्हाड़ी और चाकुओं से काटकर मार डालने वाले भाई और उसके साथी के खिलाफ मंगलवार को सुनाया जा सकता है फैसला
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फर्रुखाबाद :- पड़ोसी युवक से अवैध संबंध के शक में बहन को कुल्हाड़ी और चाकुओं से काटकर मार डालने वाले भाई और उसके साथी को अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों के खिलाफ मंगलवार को सजा का फैसला सुनाया जाएगा। दोनों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। 16 वर्ष पहले हुई इस घटना में आरोपित युवती के पिता और एक अन्य भाई की मृत्यु हो चुकी है।
कमालगंज क्षेत्र के गांव गदनपुर देवराजपुर निवासी शिवम ने 18 अक्टूबर 2009 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 14 अक्टूबर को गांव के ही मलिखान सिंह की पुत्री रंजना उनके दरवाजे से गुजरते वक्त उसके भाई राजीव से बात करने लगी थी। रंजना के भाई संजय को अवैध संबंध होने का शक हुआ तो उसने रंजना के साथ मारपीट की। 16 अक्टूबर को दिल्ली में रहने वाला रंजना का भाई नंदू उर्फ बृजकिशोर अपने साथी के साथ घर आया। उसने भी गाली गलौज शुरू कर दिया।
18 अक्टूबर की शाम को रंजना के पिता मलिखान सिंह, नंदू उर्फ बृजकिशोर, रंजीत व उसके साथी सबसुख ने रंजना पर कुल्हाड़ी और चाकुओं से हमला कर काट डाला और शव घसीटकर उसके परिजन को फंसाने के लिए उसके घर में डाल दिया। जिस वक्त यह घटना हुई तो रंजना का सबसे बड़ा भाई संजय गांव में नहीं था। गांव वालों के समझाने पर नंदू रंजना का शव उठाकर ले गया।
इस मामले में मुकदमे के विवेचक ने चारों आरोपित मलिखान सिंह, नंदू उर्फ बृजकिशोर, रंजीत और सबसुख के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान एडीजीसी संजीव कुमार मिश्रा व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने नंदू उर्फ बृजकिशोर व सबसुख को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। मुकदमा विचारण के दौरान मृतका रंजना के आरोपित पिता मलिखान और भाई रंजीत की मौत हो गई। दोषी करार दिए गए नंदू और उसके साथी सबसुख के खिलाफ सजा सुनाई जाएगी।
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