न्यायालय के आदेश पर लिखा गया पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा
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कायमगंज / फर्रूखाबाद :- न्यायालय के आदेश पर कोतवाली कायमगंज में तत्कालीन चौकी प्रभारी सहित 17 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।
बिना वारंट घर की तलाशी लेने और लूटपाट करने के आरोप के मामले में अदालत ने बुधवार को दो दरोगा समेत 17 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेंद्र सचान की कोर्ट ने पुलिसकर्मियों को बचाने के लिए झूठी आख्या प्रस्तुत करने पर कायमगंज थानाध्यक्ष को 20 अप्रैल को स्पष्टीकरण के साथ तलब किया है।कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कलाखेल मऊ रशीदाबाद की सायदा बेगम ने बताया कि उन्होंने विशेष न्यायाधीश को चार फरवरी को एक प्रार्थना पत्र दिया था।इसमें उन्होंने बताया था कि 26 जनवरी की रात दरोगा सोमवीर, जितेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र तिवारी, कांस्टेबल विजय गूजर, सचिन कुमार, जितेंद्र सिंह, विकास बाबू, पवन चाहर व अन्य सात-आठ पुलिसकर्मी उसके घर पर बिना किसी तलाशी वारंट और कारण बताए घुस आये।
पुलिसकर्मियों ने रौब दिखाते हुए उन्हें व उनके परिवार को भयभीत किया। घर में जबरन अवैध रूप से तलाशी ली। अलमारी में रखे कीमती सोने व चांदी के आभूषण लूट ले गए। इनमें सोने का झूमर, कानों की झुमकी, एक गले का हार, अंगूठी भी थी। गांव के शाहिद अपने फोन से इसका वीडियो बनाने लगे तो पुलिसकर्मियों ने उसे व उसके परिजनों के साथ मारपीट भी की। रात करीब चार बजे पति मुख्तार खान, भतीजे असद खान और देवर तारिक को जबरन उठाकर थाने ले गये। 28 जनवरी को झूठी गिरफ्तारी दर्शाई और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। बुधवार को अदालत ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए थानाध्यक्ष कायमगंज को सुसंगत धाराओं में दो दरोगा समेत 17 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये। कोर्ट ने कहा कि थानाध्यक्ष मदनमोहन चतुर्वेदी ने पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए न्यायालय में झूठी आख्या प्रस्तुत की है। इस पर थानाध्यक्ष अपने स्पष्टीकरण के साथ 20 अप्रैल को न्यायालय में हाजिर हों। एडीजीसी अनुज कुमार ने बताया कि अदालत ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर उ0नि0 सोमवीर सिंह कोतवाली कायमगंज आदि 08 पुलिसकर्मी व 7-8 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बगैर कोई कारण बताये वादिनी के घर में घुसना तथा अभि0गण/पुलिसकर्मियों द्वारा रौब दिखाते हुए वादिनी व उनके परिजनों को भयभीत करना तथा घर की अलमारी में रखे कीमती सोने व चाँदी के आभूषण एवं 90,000 रुपये लूटकर ले जाना तथा वादिनी व उनके परिजनो के साथ मारपीट कर वादिनी के पति, देवर व पुत्र को बंधक बनाना तथा परिजनो द्वारा विनती करने पर वादिनी के पुत्र को छोड़ देने के सम्बन्ध में वादिनी की सूचना पर मु0अ0सं0 100/26 धारा 331(2)/310(2)/127(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है ।
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