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न्यायालय ने थाना प्रभारी व नामित सभासद सहित छः लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के दिए निर्देश

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फर्रुखाबाद :-  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद फर्रुखाबाद की अदालत ने प्रकीर्ण वाद संख्या 1448/2026, महेश वर्मा बनाम मुन्ना खां आदि मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। यह आदेश 10 अगस्त 2026 को पारित किया गया।
अदालत के समक्ष आवेदक महेश वर्मा सिंह की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण मुन्ना खां, जितेन्द्र शाक्य आदि के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग की गई थी।
प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि न्यायालय के आदेश का पालन न करते हुए विपक्षीगण द्वारा आवेदक की भूमि पर कथित रूप से जबरन कब्जा किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र में यह भी आरोप लगाए गए कि कब्जे का विरोध करने पर आवेदक के साथ अभद्रता एवं धमकी दी गई तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया।
अदालत ने प्रकरण से संबंधित थाने से प्राप्त आख्या का भी अवलोकन किया। आख्या में बताया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के संबंध में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।
मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। थानाध्यक्ष को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।
अदालत ने संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देशित किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) पंजीकृत कर उसकी सूचना एक सप्ताह के भीतर न्यायालय को भेजना सुनिश्चित करें।
अदालत के इस आदेश के बाद अब संबंधित थाना पुलिस द्वारा मामले में एफआईआर दर्ज किए जाने की कार्रवाई की जानी है।

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